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प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप की जमानत निरस्त।
जिला अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट।
अक्षय प्रताप सिंह की जमानत निरस्त होने से राजा भैया को तगड़ा झटका
तेईस मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनायी थी सात साल की सजा।
शहर के फर्जी पते पर लिया था शस्त्र लाइसेंस।
साल 1997 में तत्कालीन शहर कोतवाल डीपी शुक्ला ने किया था फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस।
बीस अप्रैल को कोर्ट में अक्षय प्रताप को होना था पेश।
आज अक्षय प्रताप सिंह के वकील ने हाजिर माफी का दिया प्रार्थना पत्र।
अदालत ने किया जमानत निरस्त, जारी किया गिरफ्तारी वारंट।
जिले में बढ़ी सियासी सरगर्मी!
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