खाद्य सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत छात्रों को खाद्यान्न वितरित न करने वाले प्रधानों एवं कोटेदारों के विरूद्ध दर्ज होगी एफआईआर: डीएम
प्रधान ग्राम पंचायत दौलतपुर व कोटेदार के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर
बहराइच 15 सितम्बर। विकास खण्ड बलहा अन्तर्गत ग्राम दौलतपुर के निवासीगण अवधेश कुमार, विश्वनाथ व सोहनलाल इत्यादि ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के समक्ष उपस्थित होकर ब्लाक बलहा के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को कोविड-19 के समय का खाद्यान्न वितरित न किये जाने की शिकायत की गयी। ग्रामवासियों की शिकायत को संजीदगी से लेते हुए डीएम डॉ. चन्द्र द्वारा करायी गयी जांच में पाया गया कि ग्राम प्रधान दौलतपुर द्वारा कोटेदार से 39.40 कुण्टल गेहूँ तथा 85.25 कुण्टल चावल कुल 124.65 कुण्टल खाद्यान्न प्राप्त किया गया। जिसके सापेक्ष जाँच के समय ग्राम प्रधान द्वारा 616 प्राधिकार पत्र पर खाद्यान्न दिया जाना ही पाया गया। परन्तुु अवशेष खाद्यान्न उनके पास उपलब्ध है या नहीं इसका भौतिक सत्यापन प्रधान द्वारा नहीं कराया गया।
जाँच के समय अभिभावकों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उन्हें प्राधिकार पत्र के सापेक्ष निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया और खाद्यान्न के साथ गेहूँ नहीं दिया गया। जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि उचित दर विक्रेता द्वारा ग्राम पंचायत के विद्यालयों में स्वयं खाद्यान्न का वितरण करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा न करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया गया। जिसके लिए उचित दर विक्रेता दोषी हैं। उक्त के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न बॉटे जाने, गेहूॅ का वितरण न किये जाने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी बलहा द्वारा ग्राम पंचायत दौलतपुर की ग्राम प्रधान श्रीमती हाशमा तथा उचित दर विक्रेता कंधई के विरूद्ध थाना मोतीपुर में भा.द.सं. 1860 की धारा 409 के तहत 12 सितम्बर 2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत छात्रों को खाद्यान्न वितरित न करने वाले प्रधानों एवं कोटेदारों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के साथ खाद्यान्न वितरण भी सुनिश्चित कराया जाये।
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जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू
बहराइच 15 सितम्बर। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए विश्वकर्मा पूजा, चेहल्लुम, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, महात्मा गांधी जयन्ती, नवरात्रि श्री मॉ दुर्गापूजा, महाअष्टमी, महानवमी विजयदशमी (दशहरा) बारावफात, वाल्मीकि जयन्ती, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, छठ पूजा, सरदार बल्लभ भाई पटेल जयन्ती एवं गुरूनानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा आदि आगामी त्यौहारों तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज द्वारा जारी आदेश के समस्त 29 प्रस्तर 14 सितम्बर 2022 से 08 नवम्बर 2022 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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