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अन्न दाता किसानों के सुविधा के लिए सीएससी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा की सुविधा शुरू कर दी गयी है जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है जहाँ पर कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता



 

*अन्न दाता किसानों के सुविधा के लिए सीएससी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा की सुविधा शुरू कर दी गयी है जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है जहाँ पर कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है* 

अभी तक  केवल गैर लोनी किसानों का बीमा सीएससी से होता था और लोनी किसानों का बीमा बैंको के माध्यम से होता था लेकिन अब किसान बैंक से प्रमाण पत्र ले कर किसी भी केंद्र से अपनी फसल का बीमा आसानी से करा सकते है जिसके लिए उनको  बैंको के चक्कर काटने से भी निजात मिलेगा
कोई भी किसान अपने गांव में खुले भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा कर योजना का लाभ ले सकते है
क्या है फसल बीमा
प्राकृतिक आपदा,कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना की शुरुवात की गई थी फसल का नुकसान होने की घटना के 7 दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान के लिए घोषणा करनी होती है जब कि 15 दिन के भीतर बीमित छेत्र में बीमा कंपनी व राज्य सरकार की संयुक्त कमेटी  प्रभावित किसानो की फसल का निर्धारण करती है इसके बाद  मुआवजा की घोषणा होती है
बारिश के चलते किसानों को हो चुका है काफी नुकसान 
पिछले वर्ष  धान के सीजन में हुई भीषण वर्षा से जिले के हजारों किसानों की खेत में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है जिले के किसानों को चाहिए की उनको अपनी फसल का बीमा कराएं ताकि होने वाली आपदा से परेशान ना होना पड़े जिले बारिश से धान के साथ-साथ केला आज की फसलों को काफी नुकसान हुआ था खेत में लगी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी 
बीमा के लिए लगेंगे पेपर
किसी भी किसान को फसल बीमा करने के लिए निकट के सीएससी केंद्र पर जा कर अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी,खसरा-खेतौनी,फसल बोने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ,मोबाइल नंबर और फसल संबंधी जानकारी दर्ज कर बीमा करा सकते है
कैसे मिलेगा योजना का लाभ
फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को ओलावृष्टि,प्राकृतिक आपदा ,जल भराव,प्राकृतिक आगजनी जैसी घटना होने पर कृषि विभाग और बीमा कंपनी के द्वारा  संयुक्त सर्वे होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है

किसान को बीमा करने के बाद उसका एक प्रिंट दिया जायेगा जिसमे कितनी राशि उसको देनी है यह लिखा रहता है किसान को फसल और रकबे के अनुसार प्रीमियम घटता और बढ़ता है उसके अतरिक्त किसी को अलग से कोई चार्ज नही देना होता है फसल बीमा के लिये कोई भी किसान सीएससी केंद्र ,कृषि विभाग,बैंक या नामित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपना बीमा करवा सकते है 
सीएससी बहराइच जिला प्रबंधक विशाल कुमार सिंह ने बताया कि किसान सभी सीएससी केंद्रों से  अपनी फसल का बीमा करा सकते है जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त चार्ज नही देना होता है जिले के सभी केन्द्रों से ये सुविधा शुरू है जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है
रिपोर्ट मो इरफान*

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