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*नौ कारोबारियों पर लगाया 82 हजार का जुर्माना बलरामपुर*


रिपोर्टर श्रवण कुमार मौर्य मो.7897814527

बलरामपुर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले नौ कारोबारियों पर 82 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका गया है एडीएम न्यायालय से कारोबारियों के खिलाफ आदेश जारी किया गया है इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दो दूध के नमूने प्रयोगशाला जांच को भेजा जांच रिपोर्ट के आधार पर कारोबारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है कारोबारियों को शुद्ध व ताजे खाद्य पदार्थों की बिक्री करने का निर्देश दिया गया है
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि एडीएम न्यायालय से भदवार निवासी मोहम्मद अली चरनगहिया निवासी संतोष यादव बसंतपुर राजा निवासी सुरेश कुमार व भुजेहरा निवासी कृष्ण कुमार यादव पर मिलावटी दूध बेचने के आरोप में आठ आठ हजार रुपये का जुर्माना ठोंका गया है वहीं राजकमल मौर्य पर मिलावटी दूध अनंतराम गुप्ता उतरौला पर मिलावटी सोनपापड़ी अवन कुमार अमवा शिवपुरा पर मिथ्या चिक्की अमरनाथ लालपुर चौराहा पर मिलावटी मटर सिक्का ब्रांड व मोहम्मद उमर सिकटिहवा मोड़ पर मिथ्या रस्क बेचने के आरोप में 1010 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है
निर्धारित समय में जुर्माने की धनराशि न जमा करने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी खाद्य सुरक्षा अधिकारी लालमणि यादव व बृजेश कुमार वर्मा के साथ अभियान चलाया गया जिसमें लवकुश यादव गोंडा रोड भगवतीगंज व बृज कुमार धुसाह से दूध के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं

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